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बलात्‍कार के आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा

डिण्‍डौरी हर पहर खबर गाँव शहर । मीडिया सेल प्रभारी श्री मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना डिण्‍डौरी के अप0क्र0 575/2024 सत्र प्रकरण क्रमांक 78/2024 के आरोपी प्रदीप कुमार अहिरवार पिता पंछीराम उम्र 48 वर्ष निवासी कुकर्रामठ थाना डिण्‍डौरी जिला डिण्‍डौरी को महिला के साथ जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) करने के मामले में माननीय न्‍यायालय जिला सत्र न्‍यायाधीश डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी को धारा 376(2)(च) भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 5000/- का अर्थदण्‍ड, धारा 342 भादवि के अपराध के लिए 06 माह कठोर कारावास से दण्डित किया गया । अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर पृथक से 06 माह कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये ।

घटना का संक्षिप्‍त विवरण

घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है, प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि, मैं ग्राम कुकर्रामठ में रहती हूं । मेरे पति की मृत्यु करीब 10, 12 साल पहले हो चुकी है व मेरे कोई बच्चे नहीं है, मैं अकेले रहकर मजदूरी कर जीवन व्यापन करती हूं । मेरे घर के सामने मेरे जेठ का लडका प्रदीप अहिरवार का घर है बीच मे कच्चा रास्ता है, दिनांक 29.06.24 को दिन करीब 02 बजे मैं अपने घर में बैठी थी उसी समय मेरे जेठ का लडका प्रदीप अहिरवार मेरे घर आया और मुझे जबरदस्ती पकडकर कच्चे रास्ते से अपने घर ले गया और कमरे के अंदर ले जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, प्रदीप के घर पर उस समय कोई नहीं था, तब प्रदीप अहिरवार ने जबरदस्ती मेरे कपडे उतार दिया और अपना भी कपडा उतार दिया एवं जबरदस्ती मेरे सांथ बलात्कार किया तब मैं चिल्ला रही थी परंतु कोई नहीं आया । बलात्कार करने के बाद प्रदीप मुझे छोड दिया, फिर मैं अपने कपडे पहनकर घर से निकलकर भागी । फरियादिया की रिपोर्ट पर अपराध धारा 376,342 ताहि का कायम कर विवेचना में लिया गया । विवेचना में संकलित साक्ष्‍य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्‍य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय जिला सत्र न्‍यायाधीश डिण्‍डौरी द्वारा उपरोक्‍तानुसार दण्‍ड से दण्डित किया गया ।

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